सैनिटाइजेशन हेतु 24 घंटे के लिए बंद रहेगा न्यायालय

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बदायूं। डा॰ देवेन्द्र सिंह फौजदार, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/बदायूँ ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि उच्च न्यायालय के पत्र के क्रम में जनपद न्यायालय बदायूं द्वारा पारित आदेश के माध्यम से यह आदेशित किया गया है कि सी0एम0ओ0 की राय में कोविड 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में जनपद न्यायालय बदायूं दिनांक 23.04.2021 को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये पूर्ण सेनेटाइजेशन हेतु अग्रिम 24 घंटों के लिये बंद रहेगा।
इसके अतिरिक्त न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान, जनपद बदायूँ के आदेश के माध्यम से यह सूचना दी गयी है कि सी0एम0एस0 सहसवान की राय में कोविड-19 की माहामारी के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान, जनपद बदायूँ अग्रिम 24 घंटों के लिये बंद रहेगा। न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान, जनपद बदायूँ दिनांक 26.04.2021 को समय से खुलेगा।
अग्रिम तिथि सी0आई0एस0 सोफ्टवेयर में अग्रसारित की जायेगी। अग्रिम तिथि की जानकारी अधिवकतागण/वादकारी/अभियोगी ई-कोर्ट के ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
जनपद न्यायालय, बदायूं एवं बाह्य न्यायालय, जिला प्रशासन /सी0एम0ओ0 की राय में कोविड 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में आगे किसी विशेष अवधि के लिये अगर बन्द किया जाता है तो उस तिथि नियत के सभी वादों की अग्रिम तिथि सी0आई0एस0 सोफ्टवेयर में अग्रसारित कर दी जायेगी जिसकी जानकारी अधिवकतागण/वादकारी/अभियोगी  ई-कोर्ट के ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी प्रश्न/समस्या के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं का सहायता सम्पर्क सूत्र नं0- 05832-267110 व 05832-267223 है।

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