मेट्रो ट्रेन में शराब लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध,मेट्रो ट्रेन की छवि पर पड़ेगा प्रतिकूल असर

WhatsApp-Image-2023-07-31-at-7.27.08-PM-1
WhatsAppImage2024-05-04at205835
previous arrow
next arrow

(दीपक कुमार त्यागी / हस्तक्षेप
स्वतंत्र पत्रकार)

ReferralCodeLLVR11
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2024-06-13at1242061
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2025-06-11at40003PM
previous arrow
next arrow

दिल्‍ली। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने मेट्रो में शराब की सीलबंद दो बोतल ले जाने की छूट दी है। अब इसका विरोध होने लगा है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार को पत्र लिखा है। इसमें CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने निवेदन किया है कि मेट्रो अपने निर्णय को वापस ले, मेट्रो में शराब की बोतल ले जाने से असामाजिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं।कोई बोतल लेकर जाए और खोलकर पीने लगे, तो इसे कैसे रोका जाएगा? इसके लिए सीटीआई का प्रतिनिधिमंडल मेट्रो के एमडी से मुलाकात करेगा ।
CTI वीमन काउंसिल की प्रेजिडेंट मालविका साहनी ने बताया कि उनके पास सैकड़ों महिलाओं के फोन और संदेश आये हैं कि मेट्रो में शराब ले जाने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। मेट्रो में देर सवेर महिलाएं यात्रा करती हैं, उनकी सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है। मेट्रो की छवि दुनियाभर में अच्छी है। इसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दिल्ली मेट्रो लाइफलाइन बन चुकी है।बृजेश गोयल ने कहा कि एक्साइज पाॅलिसी के अंतर्गत एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में अधिकतम 1 लीटर शराब ले जा सकता है, एक शराब की बोतल में 750 मिलीलीटर तक शराब आ जाती है यानी कि 2 बोतल शराब में कोई भी 1.5 लीटर शराब ले जा सकता है जो कि एक्साइज नियमों का भी उलंघन है ।मेट्रो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच चलती है। इन राज्यों की अपनी आबकारी नीति है। यूपी का आबकारी नियम कहता है कि आप यहां सिर्फ एक बोतल शराब ले जा सकते हैं, वह भी सीलबंद नहीं होनी चाहिए। वहीं, हरियाणा में आप दूसरे राज्यों की शराब बिल्कुल नहीं ले जा सकते। दिल्ली में 25 साल से कम उम्र वालों को शराब नहीं बेची जा सकती है, जबकि गुरुग्राम में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को शराब बेची जा सकती है। मेट्रो में शराब की बोतलें ले जाने की छूट का मतलब है कि कोई भी कम उम्र का व्यक्ति मेट्रो से एक शहर से दूसरे शहर शराब ले जा सकता है या सेवन कर सकता है। इस पर रोक लगनी चाहिए।

नियम बदलने के लिए आबकारी विभाग का नोटिस
दिल्ली आबकारी विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, एक्साइज एक्ट के तहत शराब की केवल एक सीलबंद बोतल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि मेट्रो दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच यात्रियों को ले जाती है और किसी भी व्यक्ति को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना एक्ट का उल्लंघन होगा। अधिकारी ने कहा कि डीएमआरसी को इस नियम को बदलने के लिए नोटिस भेजा गया है।

WhatsAppImage2024-10-20at41111PM1
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2023-04-17at53854PM4
previous arrow
next arrow
Home
Live TV
VIDEO NEWS
Verified by MonsterInsights