दो सगे भाइयों समेत तीन को दो साल की सजा

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एसीजेएम द्वितीय देवेंद्र फौजदार ने सुनाई सजा

दोषियों पर 25-25 सौ रूपये जुर्माना भी डाला

बदायूं । मारपीट के मामले में ए सी जे एम द्वितीय कोर्ट के न्यायिक अधिकारी देवेंद्र सिंह फौजदार ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दोषियों को 25-25 सौ रूपये जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार सिंह के मुताबिक मामले की ने घटना की रिपोर्ट 24 जुलाई 2007 को पुष्पेंद्र पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम पड़ेली थाना दातागंज में दर्ज कराई जिसमें कहां की प्रमोद की मेंथा फैक्ट्री लगी हुई है जिसमें बादी अपने ट्रैक्टर से मेंथा किराए पर डालता है घटना वाले दिन बह समरेर बाजार से घर जा रहा था तभी रास्ते में राजीव कुमार, प्रमोद कुमार पुत्रगण रामेश्वर दयाल, सौरभ, गौरव पुत्रगण प्रमोद कुमार शर्मा गाली देते हुए रोक लिया और कहा कि हमारी फैक्ट्री पर मेंथा क्यों नहीं लाता है और इसी बात पर लाठी-डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया शोर पर भीड़ इकट्टा देख आरोपी मौके से भाग गए इस मामले में चार और उपयोग खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मुकदमा कोर्ट में चला दौरान मुकदमा आरोपी सौरभ की मृत्यु हो गई वही एसीजेएम द्वितीय कोर्ट के न्यायिक अधिकारी देवेंद्र फौजदार ने प्रमोद राजीव और गौरव को दोषी पाते हुए तीनों को दो-दो वर्ष के कारबास समेत 25-25 सौ रूपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है