बरेली। बरेली बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में अपने सदस्य अधिवक्ताओं के लिए एक आवश्यक सूचना जारी की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित एवं सचिव दीपक पांडेय ने ऐसे सभी अधिवक्ताओं से अपने लंबित आपराधिक मामलों का विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।जारी सूचना के अनुसार, सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या 12231/2025 (मो. कफील बनाम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश) में 3 जून 2026 को पारित आदेश तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के 23 जुलाई 2026 के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है।सूचना में कहा गया है कि ऐसे अधिवक्ताओं का विवरण उपलब्ध कराया जाना है जिनके विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज है, जो चार्जशीटेड हैं, जिनके विरुद्ध विचारण लंबित है अथवा जिनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।बरेली बार एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्य अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे 7 दिनों के भीतर अपने लंबित आपराधिक मामलों का विवरण, अगली नियत तिथि तथा वर्तमान स्थिति लिखित रूप में बार कार्यालय अथवा अहलमद कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि माननीय उच्च न्यायालय एवं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन किया जा सके।