बदायूँ। थाना कोतवाली पुलिस ने अमर ज्योति यूनिवर्स लिमिटेड कंपनी से जुड़े बहुचर्चित धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे तीन मुख्य आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी कराकर उसका तामील कराया है। पुलिस ने आरोपियों के घरों पर मुनादी कराते हुए न्यायालय के आदेश की जानकारी दी।मोहल्ला कमंग्रान निवासी अशद अहमद खान समेत अन्य लोगों की शिकायत पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि अमर ज्योति यूनिवर्स लिमिटेड कंपनी ने लोगों के फर्जी खाते खोलकर, जाली पासबुक एवं दस्तावेज तैयार कर खाताधारकों की जमा राशि का गबन किया। इस मामले में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 की धाराएं भी लगाई गई हैं।पुलिस के अनुसार मामले में नामजद आरोपी शशिकांत मौर्य, सूर्यकांत मौर्य तथा श्रीकांत मौर्य पुत्र नारायण सिंह निवासी राधिका कुंज कॉलोनी, कटरा चांद खां, ईसाई की पुलिया, थाना बारादरी, बरेली लगातार फरार चल रहे हैं। तीनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया जा चुका है।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा जारी आदेश के बाद 16 मई 2026 को कोतवाली पुलिस, बारादरी थाना पुलिस और गवाहों की मौजूदगी में आरोपियों के घरों पर उद्घोषणा तामील कराई गई तथा मुनादी कर सूचना दी गई।पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी निर्धारित समयावधि में न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।