एसआईआर कार्यक्रम संशोधित, 06 मार्च तक करें दावे-आपत्तियाँ

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बदायूँ :। कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, ने जानकारी देते हुए बताया कि मा0 भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05 फरवरी 2026 के माध्यम से अहर्ता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के पूर्व में घोषित कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।
उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि गत 06 जनवरी 2026 (मंगलवार) से आगामी 06 मार्च 2026 (शुक्रवार) तक निर्धारित की गई है। सूचना चरण के अंतर्गत सूचना जारी करना, सुनवाई, सत्यापन, गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे-आपत्तियों का निस्तारण गत 06 जनवरी 2026 (मंगलवार) से आगामी 27 मार्च 2026 (शनिवार) तक एक साथ संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों के स्वास्थ्य मानकों की जाँच कर अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति 03 अपै्रल 2026 तक प्राप्त की जाएगी तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नए मतदाताओं हेतु प्रपत्र-6, अपमर्जन हेतु प्रपत्र-7, किसी प्रविष्टि में शुद्धि, पता परिवर्तन अथवा डुप्लीकेट वोटर कार्ड हेतु प्रपत्र-8 निर्धारित घोषणा पत्रों के साथ 06 मार्च 2026 तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित भाग संख्या के बीएलओ को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति पात्र होंगे जो अहर्ता तिथि 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं अथवा इस तिथि को पूर्ण कर लेंगे। इसके अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर की अहर्ता तिथियों के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं से भी फार्म-6 प्राप्त कर उनके नाम नियमानुसार मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे।
उन्होंने जनपद के समस्त जनमानस से अपेक्षा की है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराकर सक्रिय सहभागिता निभाएं और इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक कार्य में सहयोग प्रदान करें।

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