यूपी में पंचायत चुनाव टालने के लिए दाखिल जनहित याचिका खारिज -इलाहाबाद हाई कोर्ट

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प्रयागराज।  इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, कोर्ट ने प्रदेश मे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने के लिए दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एस एस शमशेरी की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है

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कोर्ट ने क्या कहा?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी की है. हाईकोर्ट ने भी अन्य जनहित याचिका पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किये हैं. सरकार की तरफ से भी कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के जरूरी सावधानी बरते जाने का आश्वासन दिया गया है. इसके लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं. ऐसे में चुनाव स्थगित करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है.

याचिका में ये की थी मांग
दरअसल, अमित कुमार उपाध्याय व सौम्या आनंद दूबे ने एक याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है. 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव होने जा रहा है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव कराना जनहित के खिलाफ है. इससे भारी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है. हालांकि, सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस उम्मीद के साथ हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया कि चुनाव मे जरूरी सावधानी बरती जायेगी. 

कब होंगे चुनाव?
बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे. ये चुनाव 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराए जाएंगे. पहले चरण में 18 जिले, दूसरे चरण में 20 जिले, तीसरे चरण में और 20 चौथे चरण में 17 जिले में चुनाव होंगे. वहीं, 2 मई को रिजल्ट जारी किया जाएगा.

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