दिल्ली में रात के समय कर्फ्यू ,बिना E-Pass नहीं मिलेगी एंट्री

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नई दिल्ली।  दिल्ली सरकार ने सख्ती बरतते हुए ये निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 से लड़ने के लिए रात में कर्फ्यू के नियमों का पालन करना होगा. अप्रैल भर रात 10.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक केवल इमरजेंसी सर्विस के लिए ही लोग सड़कों पर निकलने की छूट होगी. हालांकि, उनके पास ई-पास होना आवश्यक है. 

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अगर आप यूपी (नोएडा, गाजियाबाद) में  रहते हैं और किसी जरूरी काम से रात के समय दिल्ली जाना ताहते हैं, तो आपको भी ई-पास की जरूरत होगी. 

इनके पास होगी नाइट कर्फ्यू में ई-पास की सुविधा
नाइट कर्फ्यू के दौरान कुछ लोगों को ई-पास की सुविधा दी जा रही है. इनमें राशन, सब्जी, दूध, फार्मेसी पर काम करने वाले, प्राइवेट डॉक्टर्स, आदि शामिल होंगे. गौरतलब है कि दिल्ली में अब 24 घंटे वैक्सीन लगाई जा रही है. इसलिए अगर आप 10.00 बजे के बाद वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, तो भी आपके पास यह ई-ट्रेवल पास होना चाहिए.

इन लोगों के अलावा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वालों को भी रात में ट्रेवल करने की इजाजत होगी. साथ ही, ATM, इंटरनेट सर्विस, बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस और केबल के कारोबार से जुड़े लोग सड़कों पर काम के लिए निकल सकते हैं.

ई-कॉमर्स डिलीवरी, पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और सभी जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी इजाजत है कि रात में बाहर निकल कर जरूरी काम कर सकें.

मेट्रो की सवारी के लिए भी केवल वही लोग योग्य होंगे, जिनके पास ई-पास होगा. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसे सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले की ही तरह चलेंगे.

ऐसे बनेगा ई-पास
नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने की परमिशन आपको दिल्ली सरकार की वेबसाइट से मिलेगी. इसके लिए आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाना होगा. होमपेज पर ही बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होगा Click Here to Apply for ePass for Night Curfew. उसपर क्लिक कर जरूरी जानकारी भर कर सब्मिट कर दें. आपको ई-पास मिल जाएगा. 

इसके अलावा, एक और तरीका है जिससे आपको पास मिल जाएगा. जिला प्रशासन भी ई-पास जारी कर रहा है. 

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