बदायूं। जिला मजिस्ट्रेट दीपा रंजन ने आदेश जारी किए हैं कि गतवर्ष की भांति इस वर्ष होली का त्योहार (धुलहेंडी) 29 मार्च 2021 को मनाया जायेगा। जनपद में शांति एंव कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैं, दीपा रंजन, जिला मजिस्टेªट, बदायूॅ, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश देती हूँ कि होली के पर्व (धुलहेंडी) रंग वाले दिन दिनांक 29 मार्च 2021 को प्रातः काल से सायंकाल 06 बजे तक जनपद की समस्त देशी शराब/विदेशी मदिरा/बियर/माॅडल शाॅप/भाॅग एंव एफ0एल0-7 (बार) तथा एफ0एल0-16/17, सी0एल0-2, एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी0, एफ0एल0-09/9ए एंव अन्य मादक पदार्थों की थोक व फुटकर दुकानें बिक्री के लिये पूर्णतया बन्द रहंेगी। उक्त बन्दी दिवस के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल फीस देय नहीं होगी। उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूँ अपने स्तर से आवश्यक निर्देश अपर पुलिस अधीक्षक, नगर व ग्रामीण एवं समस्त क्षेत्राधिकारियों, प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्षों को जारी करने का कष्ट करें। नगर मजिस्टेªट व समस्त परगना मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में सेक्टर मजिस्टेªटों को आदेश से अवगत कराते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। जिला आबकारी अधिकारी, बदायूॅ समस्त आबकारी निरीक्षकों के माध्यम से अनुज्ञापियों को तद्नुसार अवगत कराकर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।