(विधि संवाददाता सुधीर कश्यप ) बदायूं। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजकुमार तृतीय ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए चार साल के कारावास समेत पांच हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अमोल जोहरी के मुताबिक पीड़िता के पिता की ओर से 9 जुलाई 2013 को थाना दातागंज मे रिपोर्ट लिखाई जिसमें कहा कि उसकी 10 वर्षीय बेटी शौच के लिए गई थी इसी दौरान वहां उसे थाना दातागंज के गांव बिहारीपुर निवासी मुकेश पुत्र बलवंत ने बुरी नियत से पकड़ लिया शोर पर आसपास के लोग आ गए इस मामले में मुकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होकर मुकदमा एडीजे/ विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट मैं चला कोर्ट ने नाबालिक के साथ छेड़छाड़ के मामले में मुकेश को दोषी पाते हुए उसे चार साल के कारावास समेत पांच हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है