गंभीर रूप से मारपीट में दो सगे भाइयों को 5 साल की कैद

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एडीजे 9 कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद नसीम ने सुनाई सजा

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कोर्ट ने दोषियों पर पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना भी डाला

(विधि संवाददाता सुधीर कश्यप की रिपोर्ट)

बदायूं। गंभीर रूप से मारपीट के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कक्ष संख्या नौ के न्यायाधीश मोहम्मद नसीम ने दो सगे भाइयों को दोषी पाते पांच पांच साल के कारावास समेत प्रत्येक को पांच हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा के मुताबिक मामले में घटना की रिपोर्ट वीरेंद्र पुत्र ओमप्रकाश मोर्य निवासी ग्राम नागपुर ने थाना बिसौली मैं 11 नवंबर 2010 को लिखाई जिसमें उसने कहा कि उसने अपना जो मकान बनवाया उसकी दीवार मेड से काफी हटकर बनाई जो अपनी दीवार बनाई उसमें उन्होंने मेड तोड़ दी और उसकी दीवार के सहारे नाली बना दी नाली के पानी की वजह से मकान में नुकसान होने लगा नुकसान की शिकायत जब वादी के पिता ने मूल्यवान उसे की तो उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की जिसमें बादी के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए इस मामले में नेमपाल पुत्र अंगन लाल,धर्मपाल पुत्र अंगन लाल के खिलाफ गंभीर रूप से मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मुकदमा ए डी जे कक्ष संख्या 9 की कोर्ट में चला कोर्ट ने दोनों सगे भाइयों को गंभीर रूप से मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए पांच पांच साल के कारावास समेत पांच पांच हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है जुर्माने की आधी धनराशि बतौर प्रति कर के रूप में पीड़ित को देने के आदेश दिए है.

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