बदायूं। जिला मजिस्ट्रेट दीपा रंजन ने शासन के निर्देशों के क्रम में आदेश जारी किए है कि बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों के संबंध में तात्कालिक प्रभाव से यह व्यवस्था अनुमन्य की गयी है। बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन व प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के साथ अनुमति होगी। शासन के आदेश के अनुपालन में शादी समारोह व अन्य आयोजनों के संबंध में तात्कालिक प्रभाव से यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाये। खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन व प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के साथ अनुमति होगी।