विक्री में मिठाई के साथ डिब्बे का वजन नहीं होगा शामिल: डीएम

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बदायूं। जिलाधिकारी दीपा रंजन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु पुनिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 विक्रम सिंह पुण्डीर, एसपी सिटी प्रवीण सिंह चैहान, एसपीआरए सिद्धार्थ वर्मा तथा अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चन्द्र शेखर मिश्र के साथ कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेेयी सभागार में जनपद स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई।
अभिहित अधिकारी ने अवगत कराया कि 2021-22 में 690 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया 174 छापे डालकर 174 नमूने संग्रहीत किये गये संग्रहीत 174 नमूनों के सापेक्ष 113 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें कुल 60 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये। इस वित्तीय वर्ष में दूध के कुल 56 नमूने संग्रहीत किये गये जिसमें 19 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये। न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बदायूॅ द्वारा इस वित्तीय वर्ष में कुल 44 निर्णीत वादों में 4510000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। औषधि अनुभाग द्वारा माह अगस्त तक 104 निरीक्षण 44 नमूने संग्रहीत किये गये। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा संचालित ईट राईट स्कूल कार्यक्रम के अन्र्तगत जनपद में एक स्कूल का चयन कर माडल के रूप में बच्चों को स्वस्थ्य सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन के सम्बन्ध में जागरूक कर कार्ययोजना तैयार करने के सम्बन्ध में विचार किया गया। अभिहित अधिकारी बदायूॅं द्वारा अवगत कराया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जनपद के सभी राजकीय प्रा0 विद्यालयों का पंजीकरण विभाग के एस0एन0एफ0 पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिड डे मिल का निरीक्षण किया जाये और आवश्यकता अनुसार तैयार भोजन का नमूना संग्रहीत किया जाये बच्चों को स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं भोजन सम्बन्धी जानकारियां भी प्रदान की जायें।
डीएम ने निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में कार्यरत औषधि निरीक्षक जनपद में स्थित औषधि प्रतिष्ठानों का अधिक से अधिक निरीक्षण करे तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मिष्ठान विक्रेताओं को इसकी जानकारी दें मिठाई बेचते समय मिठाई का बजन अलग और डिब्बे का बजन अलग करके बेचे साथ में डिब्बें का बजन न जोड़ा जायें एवं चांदी के बर्क का ही प्रयोग किया जायें, मिठाई, चाट, समोसा आदि के विक्रेतागण पकाने का माध्यम खाद्य पदार्थ का मूल्य दुकान परिसर के सामने स्पष्ट रूप से अंकित करें सभी खाद्य कारोबारकर्तागण दुकान परिसर में जहां पर बेठते है उसके बगल में एफएसएसएआई लाइसंेस/पंजीकरण प्रदर्शित करें जो सहज रूप से विक्रेताओं को दिखायी पड़ सकें। सभी मिष्ठान विक्रेतागण मिठाईयों की टेª के आगे निर्माण तिथि यूज्ड वाई डेट का प्रयोग अवश्य रूप से करें तथा 01 अक्टूबर 2021 से समस्त खाद्य कारोबारकर्तागण अपने बिल पर एफएसएसएआई का लाइसेंस नम्बर लिखना सुनिश्चित करेंगे। दुकान परिसर में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था रखेंगे। ऐसा नहीं करने पड़ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करें।

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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जनपद में एक क्लीन एन्ड फ्रेश फ्रूट एण्ड वेजीटेविल मार्केट संचालित किया जाना है जिस पर नगर पालिका परिषद बदायूॅ के अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि डी0एम0 रोड चैराहा, बदायूॅ पर प्रस्तावित था उसे अब हटाकर आवास विकास रोड के सामने बनेगा तथा जो नगर पालिका के सहयोग से बनाया जायेगा।
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जनपद में हाईजिन रेटिंग एण्ड राइट प्लेस टू इट कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2021-22 में पूर्व में चयनित 05 खाद्य कारोबारकर्ताओं/प्रतिष्ठानों को हाइजिन रेटिंग प्राप्त कराने हेतु प्रतिष्ठानों को प्रेरित किया जायें तथा उपभोक्ताओं एवं फूड हेण्डलर को महत्वपूर्ण हाईजेनिक सम्बन्धी जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया है।
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जनपद में भोग (ब्लिसफुल हाईजेनिक आॅफरिंग टू गाॅड) योजना के अन्तर्गत नगला मन्दिर एवं बालाजी मन्दिर में वितरण होने बाले प्रसाद,वितरण, भण्डारण एवं रख-रखाव का निरीक्षण करने एवं हाईजिन सम्बन्धी जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया है तथा जो भी खाद्य सामग्री मन्दिर परिसर में वितरित की जायेगी अथवा प्रसाद जो मन्दिर में चढ़ाया जायेगा उसका निरीक्षण किया जायेगा।
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जनपद में क्लीन स्ट्रीट फूड हव योजना के अन्तर्गत जनपद में एक स्थान चयनित करने हेतु निर्देशित किया इसके अन्तर्गत नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी, जनपद बदायूॅ द्वारा अवगत कराया गया है कि डी0एम0 रोड चैराहा, बदायूॅ पर प्रस्तावित था अब उसे जी0आई0सी0 कालेज बदायूॅ के सामने बनाया जायेगा जिस पर सम्बन्धित निर्माता नगर पालिका परिषद बदायूॅ को बनाने हेतु निर्देशित किया गया है।
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जनपद में ईट राईट कैम्पस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना में विकास भवन कैन्टीन का निरीक्षण करने तथा परिसर में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य स्वस्थ्य खान-पान की आदत विकसित करने एवं उन्हें जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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