बरेली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली के तत्वावधान में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण से संबंधित जानकारी दी गई। शिविर में माननीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जया प्रियदर्शिनी ने छात्राओं को पोक्सो एक्ट के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों के यौन शोषण के मामलों में कानून के तहत कठोर दंड का प्रावधान है और पोक्सो एक्ट बच्चों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है।कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता विनीत सक्सेना ने पोक्सो एक्ट से जुड़ी जानकारियां साझा कीं। वहीं साधना कुमारी ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 16, 21, 21(ए), 39ए एवं 39(डी) के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।पैरा लीगल वॉलिंटियर्स प्रभा गंगवार एवं साधना कुमारी ने निशुल्क विधिक सहायता, प्री-लिटिगेशन और लोक अदालत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। साथ ही नालसा हेल्पलाइन 15100, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस हेल्पलाइन 112, साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी जागरूक किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जया प्रियदर्शिनी ने की, जबकि विद्यालय की प्रधानाचार्या अनु पाराशरी का विशेष सहयोग रहा।