बदायूं। घर में घुसकर हत्या के आठ साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमारी रिंकू ने आरोपी को दोषी कर दिया है। उसे आजीवन करवास की कैद के साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बेरिया निवासी मोहम्मद मियां ने पांच फरवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया था कि सुबह नौ बजे पता चला कि बैठक की किवाड़ खुली हुई है। बीती रात बैठक में सो रहे भतीजे फारूक की हत्या किसी ने कर दी है। उसके भतीजे और भाभी से किसी की रंजिश नहीं है। पुलिस में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। नाम सामने आने पर मोहल्ले के ही शाहिद को पुलिस में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था।शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया । अभियोजन पक्ष के अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलो को सुनने के बाद शाहिद को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।