चाइल्ड हेल्पलाइन एव थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने किशोरी का बाल विवाह रोका

बदायूं। चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना दातागंज के अंतर्गत किशोरी का बाल विवाह हो रहा है जिसमें निकाह आज ही होना प्रस्तावित हैं जिसकी सूचना मिलने के उपरांत चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए मामले की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व बाल कल्याण समिति को दी जिसमे उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार जी के आदेशानुसार चाइल्ड हेल्पलाइन काउंसलर मुन्तजिम केस वर्कर पुरुषोत्तम शर्मा, उपनिरीक्षक थाना दातागंज प्रदीप, मुख्य आरक्षी कुलदीप, बलजीत महिला आरक्षी रेनू देवी थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गांव में मौके पर पहुंची और किशोरी व उसके परिवार से मिले तथा किशोरी के आयु के साक्ष्य मांगे जिसमे किशोरी की आयु साक्ष्यों के अनुसार 16 वर्ष के लगभग निकली, परिवार के अनुसार भी किशोरी की आयु 16 वर्ष के लगभग थी, जिसके बाद किशारी के पिता को शादी न करने के बारे में समझाया व बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया कि अगर लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले करते है तो उन पर कानूनी कार्यवाही होगी तब उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी । किशोरी के पिता ने टीम व ग्रामवासियों की उपस्थित में शपथ पत्र दिया कि जब तक मेरी लड़की 18 वर्ष की ना हो जाएंगी तब तक मैं उसका विवाह नहीं करूंगा अगर करूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए तथा किशोरी को बाल कल्याण समिति बदायूं के आदेशानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समन्वयक कमल शर्मा ने बताया कि वर्तमान वर्ष में अब तक दो दर्जन से अधिक बाल विवाहों को रोक जा चुका है तथा जनपद में इतने ज्यादा बाल विवाह होना चिंता का विषय है। इस मौके पर ग्राम प्रधान विशाल गुप्ता व ग्रामवासी आदि उपस्थित रहे।

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