नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की अगुवाई वाली पीठ ने घोषणा की कि वे ऐश्वर्या के नाम, छवि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा उत्पन्न समानता के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए निषेधाज्ञा आदेश पारित करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम प्रत्येक प्रतिवादी के खिलाफ अलग-अलग निषेधाज्ञा आदेश पारित करेंगे, लेकिन यदि संभव हो तो एक सामान्य आदेश भी जारी किया जा सकता है। यह फैसला ऐश्वर्या द्वारा दायर एक मुकदमे के बाद आया है। जिसमें उन्होंने अपनी पहचान और छवि के व्यावसायिक शोषण के खिलाफ कानूनी संरक्षण मांगा था।