बदायूँ । जिला पूर्ति अधिकारी ने अपर आयुक्त महोदय खाद्य तथा रसद विभाग उ०प्र० जवाहर भवन लखनऊ से प्राप्त निर्देशो के क्रम में अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह जुलाई के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न के वितरण की अवधि को विस्तारित करते हुए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि दिनांक 21 से 24 जुलाई तक (04 दिवस) निर्धारित की गयी है, जिसके दृष्टिगत कार्डधारकों के राशनकार्डों एवं यूनिटों के सापेक्ष अनुमन्य खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनाँक 24 जुलाई तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मोबाईल ओटीपी से वितरण की सुविधा दिनाँक 20 जुलाई के साथ-साथ दिनाँक 24 जुलाई को भी उपलब्ध रहेगी तथा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से वितरण की सुविधा दिनाँक 24 जुलाई 2024 तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा है कि जनपद के जिन पी०एच०एच० एवं अन्त्योदय कार्डधारकों द्वारा अभी तक माह जुलाई का खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया गया है, वह दिनांक 24 जुलाई 2024 तक उचितदर विक्रेता के दुकान से नियमानुसार उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है।