जागरूकता शिविर का आयोजन कर शिक्षा का अधिकार व उपभोक्ता फोरम की दी जानकारी
बदायूँ। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में 18 जुलाई 2024 गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं द्वारा शिक्षा का अधिकार एवं उपभोक्ता फोरम से सम्बन्धित विधिक साक्षरता/ जागरूकता शिविर का आयोजन पी०एम० श्री राजकीय इण्टर कॉलेज जनपद बदायूं में किया गया। शिविर का शुभारम्भ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं शिव कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु निःशुल्क विधिक सहायता के सम्बंध में आवेदन कर सकते है।

उन्होंने पोक्सो एक्ट, नये तीन कानून के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही उन्होंने ट्रैफिक नियमों के बारे में छात्र एवं छात्राओं को अपने कर्तव्यो के बारे में जागरूक भी किया। कार्यक्रम में कशिश सक्सेना, असिस्टेन्ट एल०ए०डी०सी० जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के द्वारा शिक्षा के अधिकार एवं उपभोक्ता फोरम, नये तीन कानून, जागो ग्राहक जागो के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। जिला संरक्षण अधिकारी प्रोबेशन कार्यालय ने मिशन शक्ति एवं मुख्य मंत्री सुमंगला योजन एवं हेल्प लाइन नं0-1090 और विभिन्न संचालन योजनाओं के वारे में विस्तारपूर्वक बताया एवं महिला पुलिस ने बताया महिला हेल्प लाइन नं0-1090 एवं पुलिस हेल्प लाइन नं0-112 एवं साइव काइम एवं गुड टच एवं वैड टच के वारे में विस्तार पूर्व बताया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य गुलनवाज द्वारा सभी का धन्यवाद एवं बालक एवं बालिकाओं को मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। कार्यक्रम का संचालन हरि सिंह द्वारा किया गया।











































































