वोट देने के लिए मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक

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बदायूँ। मुख्य विकास अधिकारी व प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार ने पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारी प्रथम के प्रशिक्षण क्षेत्र में जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम बूथ पर उपलब्ध मतदाता सूची में नहीं है तो वह मतदान नहीं कर सकता है चाहे उसके पास मतदाता पहचान पत्र व विकल्प पहचान पत्र मौजूद हो। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी अथवा उसका निर्वाचन एजेंट अपने लोकसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ पर कितनी भी बार चाहे आ सकते हैं। डायट स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में जानकारी देते हुए प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार ने बताया कि मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और मतदाताओं की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। मतदाता के बूथ में प्रवेश करते ही उसका नाम जोर से बोलेगा ताकि एजेंट सुन सकें और यदि कोई आपत्ति हो तो कर सकें। उन्होंने बताया कि इस निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पर्ची को मतदान करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य के रूप में अनुमन्य नहीं किया गया है अर्थात केवल मतदाता पर्ची के आधार पर कोई व्यक्ति मतदान नहीं कर सकेगा। उसे आयोग द्वारा मतदाता की पहचान हेतु अनुमन्य विकल्पों में से कोई एक विकल्प प्रस्तुत करना ही होगा। उन्होंने बताया कि मतदान अधिकारी द्वितीय मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी को जांच कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उस पर पहले से अमिट स्याही का निशान लगा है या नहीं। यदि मतदाता ने कोई पदार्थ जैसे वैक्स, तेल इत्यादि बाएं हाथ की तर्जनी पर लगा रखा है तो उसे कपड़े से साफ करेंगे तत्पश्चात बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से निशान बनाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदान अधिकारी तृतीय मतदाता से वोटर पर्ची लेकर उसे क्रमवार रख लेंगे तथा केवल उसी क्रम में मतदाता को मतदान हेतु अनुमन्य करेंगे जो क्रम संख्या उसकी वोटर पर्ची पर लिखी है। उन्होंने बताया कि मतदान अधिकारी द्वितीय द्वारा जारी वोटर पर्ची के आधार पर ही किसी मतदाता को मतदान हेतु अनुमन्य किया जाएगा। वही शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज में कार्मिकों को ईवीएम के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर अधिकारी, कर्मचारी व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी मौजूद रहे।

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