बल्क एसएमएस का प्री-सर्टीफिकेशन आवश्यक, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार रहेगा निषेध

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बदायूँ। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कहा कि बल्क एसएमएस का प्री-सर्टिफिकेशन एमसीएमसी द्वारा कराए जाना आवश्यक है जिसका अनुपालन सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर सुनिश्चित कराएं। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व राजनैतिक प्रकृति के बल्क मात्रा में (थोक मात्रा में) एसएमएस का प्रचार प्रसार करना निषेध रहेगा।
मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने कहा जब भी किसी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बल्क मात्रा में (थोक मात्रा में) एसएमएस प्रचार किसी राजनैतिक दल/प्रत्याशी हेतु किया जाएगा तो उसकी सूचना तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनके निर्वाचन व्यय ब्यौरे में सम्मिलित किया जा सके।

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उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व राजनैतिक प्रकृति के बल्क मात्रा में (थोक मात्रा में) एसएमएस का प्रचार प्रसार करना निषेध रहेगा। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ0 वैभव शर्मा ने कहा कि यदि किसी प्रकार का आपत्तिजनक संदेश का प्रचार प्रसार किया जाता है तो संज्ञानित होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व अन्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक बीएसएनल संजय कुमार वर्मा, जियो सेंटर मैनेजर अंकुर किशोर व टैरिटरी मैनेजर एयरटेल शाहनवाज़ खान आदि उपस्थित रहे।

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