व्यापार मंडल ने नगर पालिकाओं से संबधित मांगो का सात सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा

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बदायूं । उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के तत्वधान में जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू के नेतृत्व में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने नगर पालिकाओं से होने वाली परेशानियों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित सात सूत्रीय मांगपत्र जिलाधिकारी मनोज कुमार को सौंपा।जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ने बताया कि नगर पालिका व नगर पंचायत में बकाया हाउस टैक्स पर ब्याज मूल धन से भी अधिक होने के कारण हाउस टैक्स का बकाया वसूल नहीं हो पा रहा है, इसलिए बिजली विभाग की भॉति एकमुश्त समाधान योजना बनाकर दण्ड ब्याज की माफी कर मूल धन आसान किस्तों में जमा कराए जाने की मांग करते हुए कहा हाउस टैक्स बकाया होने पर स्थानीय निकायों द्वारा सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें मकान मालिक से वसूली न कर किराएदार व्यापारियों की दुकानों को सील किया जा रहा है जोकि अनुचित है किराएदार द्वारा मकान मालिक को किराया दिया जाता है। हाउस टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। हाउस टैक्स बाकी होने पर किराएदार के कब्जे वाली सम्पत्ति को सील न कर मकान मालिक के विरूद्ध हाउस टैक्स वसूली की कार्यवाही की जाए। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शखधार ने बताया कि अधिकांश दुकानों में पानी के कनेक्शन की आवश्यता नहीं होती है किंतु स्थानीय निकाय द्वारा गृहकर के बिलों में सभी से जलकर वसूला जा रहा है।

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जिन दुकानों पर पानी का कनेक्शन नहीं है वहॉ से जलकर की वसूली समाप्त किये जाए जिला महामंत्री संजीव आहूजा ने कहा स्थानीय निकाय द्वारा पालोथीन पाबंदी के नाम पर फुटकर के छोटे दुकानदारों पर जुर्माना किया जा रहा है बाजारों में चालान व जुर्माना करने के स्थान पर प्रतिबन्धित पोलोथीन के निर्माण पर रोक लगाई जाए जिला उपाध्यक्ष विनय गुप्ता ने नाले व नाली की सफाई करते समय कूड़ा (सिल्ट) कई दिन तक दुकानों के सामने पड़ा रहता है, जिसकी गंदगी से ग्राहकों को भारी असुविधा होती है तथा बीमारी फैलने का खतरा होता है नाली व नालों की सफाई करते समय निकाली जा रही गदंगी (सिल्ट) को तुरन्त बाजार से सफाई कराई जाए नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि स्थानीय निकाय द्वारा नामान्तरण शुल्क बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से अधिकांश व्यक्ति नामान्तरण नहीं करा रहे हैं तथा नए बने भवनों का नाम दर्ज नहीं होने से हाउस टैक्स का नुकसान स्थनीय निकाय को हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि नामान्तरण शुल्क न्यूनतम₹500 अधिकतम रू0 5000.00 किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें तथा नामान्तरण में देरी होने पर कोई लेट फीस या दण्ड ब्याज न लगाया जाए। नगर महामंत्री संजय रस्तोगी ने बताया कि व्यापारियों समाज बहुत सारे विभागों के लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन रिनवाल व रिटर्न के असहनीय भार से पीड़ित है स्थानीय निकाय द्वारा व्यापारियों को भारी लाइसेंस शुल्क के साथ स्थानीय निकाय का लाइसेंस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है लाइसेंस न लेने पर लेट फीस व जुर्माना लगाने की बात कहीं जा रही है लाइसेंसों की की अधिकता से व्यापारी पीड़ित है पहले से पीड़ित व्यापारी से स्थानीय निकायों के लाइसेंस समाप्त किए जाएं प्रतिनिधि मंडल में नीरज पटेल ,प्रदीप दिवाकर ,अमित वैश्य,कुलदीप वैश्य दीपक सक्सेना आदि मौजूद रहे।

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