मुख्य समाचार पर जाएँ
Thursday, 5 November 2026
SKS24NEWSNational Hindi Digital News Networkख़बर वही, जो सच बताए!
देश की आवाज़स्थानीय खबरें · राजनीति · शिक्षा · खेल
🌙 19.7 °C साफ · बदायूँ
🥇 सोना ₹1,46,220.00 / 10 ग्राम
🥈 चांदी ₹2,20000/ किलो
सुर्खियाँ
ब्लूमिंगडेल स्कूल में दूसरे दिन दशावतार थीम पर वार्षिकोत्सव की भव्य धूम रही, रंगारंग कार्यक्रमों ने धमाल मचायाऐस (पीजी) इंस्टीट्यूट में धूमधाम से मना ‘रोशनी-2026’ दीपावली महोत्सव, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मनकोठीवाल मंदिर में चौथे दिन हुआ दिव्य सनातन दीप महायज्ञ, सनातन संस्कारों से युवा पीढ़ी को दिशा देने का आह्वानभाजपा की पदयात्रा में जेबकतरों का आतंक, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चार लोगों की जेबें कटींबरेली पुलिस की बड़ी सफलता, 374 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद, 75 लाख रुपये के मोबाइल उनके मालिकों को सौंपेपार्षद सुधा सक्सेना की मौजूदगी में सुलझा मंदिर के गेट का विवाद
Uttar Pradesh

07 मार्च को जनपद में धूमधाम से होंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह

March 2, 2024By admin0 comments
👁 0 views
WhatsAppImage2026-02-15at42216PM1
previous arrow
next arrow

बदायूँ। जिला समाज कल्याण राम जनम ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारीसमाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित उ0प्र0 सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह‘ योजनान्तर्गत जनपद बदायूॅं में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निर्धन/गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह का आयोजन दिनांक-07 मार्च,2024 दिन-बृहस्पतिवार को माननीय जनप्रतिनिधियों एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों एवं मीडिया की गरिमामयी उपस्थिति में मेगा इवेण्ट के रुप में आयोजित किया जायेगा। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन समस्त आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराकर सम्बन्धित विकास खण्ड/नगर निकाय में निर्धारित तिथि से पूर्व जमा करना होगा। सामूहिक विवाह के आयोजन स्थलों की सूचना पृथक से दी जायेगी। उन्होंने योजना के उद्देश्य के बारे में बताया किगरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के ऐसे जरुरतमंद,निराश्रित एवं निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उनकी रीति-रिवाज के अनुसार विवाह/निकाह सम्पन्न कराकर सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता तथा दहेज मुक्त विवाह का संदेश दिया जायेगा। उन्होंने योजना की पात्रता के बारे में बताया कि कन्या के अभिभावक उ0प्र0 के मूल निवासी हो। कन्या के अभिभावक निराश्रित,निर्धन एवं जरुरतमंद हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा रु0 2.00 लाख तक वार्षिक निर्धारित की गयी है। सामूहिक विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री/कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड,जन्म प्रमाण पत्र,मतदाता पहचान पत्र,मनरेगा जॉब कार्ड,आधार कार्ड मान्य होगा। उन्होंने अनुमन्य राशि के बारे में बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रति जोड़ा व्यय हेतु कुल धनराशि रु0 51000/-निर्धारित की गयी है,जिसमें रु0 35000/- की धनराशि कन्या के खाते में रु0 10000/-की धनराशि विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे-कपड़े,आभूषण एवं वर्तन इत्यादि हेतु तथा रु0 6000/-की धनराशि विवाह आयोजन की समस्त व्यवस्थाओं/अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु निर्धारित की गयी है। अतः जनपद के समस्त नागरिकों/आमजन से अपील है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अनुमन्य लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र आवेदक अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन आवेदन करने सकते हैं। उन्होंने बताया कि बेवसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन किए जा सकेंगे।

ReferralCodeLLVR11
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2023-12-28at122820
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2024-06-13at122213
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2024-10-20at41111PM1
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2023-04-17at53854PM4
previous arrow
next arrow

यह भी पढ़ें

Home
Live TV
VIDEO NEWS
+ Create
Verified by MonsterInsights