बदायूं। डाॅ0 देवेन्द्र सिंह फौजदार, प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज(सी0डी0) बदायूँ ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार उ०प्र० के सभी जनपदों में दिनांक 10 अप्रैल 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए न्यायमूर्ति/वरिष्ठ न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/ कार्यपालक अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों यथा अन्य विधिक संस्थानों में दिनांक 10 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा उ०प्र० में अब दिनांक 10 अप्रैल 2021 के स्थान पर दिनांक 08 मई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रदेश में एवं इस जनपद में अब दिनांक 08 मई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।