इमरान खान के खिलाफ का मामला दर्ज

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पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पत्नी और अन्य संदिग्धों के खिलाफ पांच करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के एक मामले में शुक्रवार को भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के उप महाभियोजक मुजफ्फर अब्बासी और जांच अधिकारी उमर नदीम ने इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत में मामला दर्ज कराया है। इस मामले में कुछ आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है। पीटीआई पार्टी के प्रमुख इमरान खान के अलावा उनकी पत्नी बुशरा बीबी, उनकी दोस्त फहरत शहजादी उर्फ फराह गोगी, पार्टी के नेता जुल्फी बुखारी, जवाबदेही ब्यूरो के पूर्व प्रमुख शहजाद अकबर और बैरिस्टर जिला-उल-मुस्तफा नसीम भी शामिल हैं। जिओ न्यूज की खबर के मुताबिक, एनएबी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पत्नी और अन्य संदिग्धों के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड (50 अरब रुपये) के समझौते के मामले में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पीटीआई प्रमुख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उधर, पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इमरान खान के खिलाफ गोपनीय राजनयिक केबल (साइफर) मामले में आज रावलपिंडी की अदियाला जेल में खुली सुनवाई करने का फैसला किया। न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्केरनैन ने संघीय न्यायिक परिसर की इमारत में पीटीआई के प्रमुख और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सुनवाई का नेतृत्व किया क्योंकि सरकार ने जेल में सुनवाई की औपचारिक अनुमति नहीं दी थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक औपचारिक अधिसूचना प्राप्त हुई है, जिसमें साइफर मामले में आरोपियों के जेल में मुकदमे की अनुमति दी गई है। इसके बाद, विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने टिप्पणी की कि आगे की कार्यवाही शनिवार को अदियाला जेल के अंदर 9:00 बजे होगी। अदालत ने अधिकारियों को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया।

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