7 लोगों को उम्रकैद, एक को 20 साल और एक को 7 साल की सजा सुनाई गई
बदायूं। (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप) अलग-अलग कोर्ट से नौ लोगों को सजा सुनाई गई है जिसमें 7 लोगों को आजीवन कारावास, एक को 20 साल एक को 7 साल की सजा सुनाई गई है सभी दोषियों पर कोर्ट ने अलग-अलग जुर्माना भी डाला है।
,,सजा नंबर- 1,,,
चार को आजीवन कारावास,- अपर जिला जज कक्ष संख्या 8 विशेष न्यायालय डकैती कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर मोहम्मद इलियास ने हत्या के मामले में थाना बिल्सी के गांव करनपुर निवासी वीर सिंह पुत्र आराम सिंह ,मनोज पुत्र नारायण दास, त्रिवेंद्र पुत्र भगवान दास, सूरजपाल पाल पुत्र मंगली जोशी पाते हुए आजीवन कारावास समेत -30-30 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई मामले में घटना की रिपोर्ट करनपुर निवासी गिरवर पुत्र कल्लू ने 30 अप्रैल 2023 को लिखाई बादी के पुत्र का आरोपियों से बातों बातों में झगड़ा हो गया आरोपियों ने सर में लाठी मारी जिसमें उसक लड़के के सर में गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर मौत हो गई ।
,,सजा नंबर -2 ,
ई सी एक्ट कोर्ट से तीन को आजीवन कारावास विशेष न्यायालय ई सी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने हत्या के मामले में रविंद्र, जोगेंद्र वीरेंद्र, पुत्रगण फकीरी निवासी ग्राम करीमगंज थाना दातागंज को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन करवास की सजा सुनाई मामले में गांव करीमगंज के ही निवासी गंगा सिंह पुत्र श्याम बिहारी यादव ने 10 अगस्त 2011 को मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी के रुपए की लेनदेन के चलते उसके पुत्र का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी इस मामले में कोर्ट ने तीनों सगे भाइयों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
,, सजा नंबर -3,,
अपर जिला जज विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट तीन के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने दुराचार के मामले में कादिर पुत्र नसीब निवासी ग्राम बाजपुर थाना सहसवान को दोषी पाते हुए उसे 20 साल के करवास समेत 54 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई इस मामले में साक्षय के अभाव में कमरुल और तारीक को कोर्ट ने बरी कर दिया इस मामले में पिता के पिता की ओर से 20 मार्च 2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को आरोपी खेत में खींच कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया कोर्ट ने इस मामले में कादिर को दोषी पाते हुये 20 साल की सजा सुनाई
,,सजा नंबर -चार,,
विशेष न्यायालय डकैती कोर्ट के न्यायाधीश इश्तियाक अली ने कुलदीप उफ पप्पन पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम खाईखेड़ा थाना सिहोरा जिला बिजनौर को लूट के मामले में दोषी पाते हुए 7 साल के करवास की सजा सुनाई है इस मामले में रामराज व कुलवीर की दौरान मुकदमा मौत हो गई जबकि राजवीर की पत्रावली गैर हाजिर होने के चलते अलग कर दी गई 8 जुलाई 1995 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी पिपरमेंट भेज कर घर आते समय रुपए के लूटपाट का आरोप था इस मामले में कोर्ट ने कुलदीप को दोषी पाते हुये 7 साल की सजा सुनाई है।