बी0एड0 परीक्षा के दृष्टिगत धारा 144 लागू

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बदायूँ। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए अवगत कराया है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं से अधोहस्ताक्षरी के यह संज्ञान में आया है कि आगामी (संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0-2023) के दृष्टिगत परीक्षा के दृष्टिगत कतिपय असामाजिक अराजक तत्वों द्वारा ऐसी अवांछनीय गतिविधियों को किये जाने की सम्भावना है, जिनके कारण उक्त परीक्षा को सुचारू संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने लोकशान्ति भंग होने की सभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है साथ ही परीक्षा केन्द्रों पर अनुचित साधन प्रयोग (नकल) की प्रवृत्ति/ सम्भावनाओं पर अंकुश लगाने एवं परीक्षा को नकल विहीन व शुचिता पवित्रता, विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने की महती आवश्यकता है। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत ऐसे जन विरोधी तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों के विरुद्ध निम्नवत अतिरिक्त निषेधाज्ञात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित किया जाना अति आवश्यक है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) ने धारा 144 सी०आर०पी०सी० के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायूँ समस्त परीक्षा केन्द्रों की सारवान परिधि में प्रवेश करने वाले एवं निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नवत निषेधाज्ञात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित किए हैं। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई०टी०गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जाए अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने तथा प्रश्न पत्रों के रख-रखाव एवं उनके संचरण के मध्य समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासन/ पुलिस बल उपलब्ध कराया जाय तथा अन्य कोई कठिनाई, जो सुरक्षा से सम्बन्धित हो, का निराकरण कराया जाय परीक्षार्थियों को जारी प्रवेश पत्र ही पास माना जायेगा।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा से संबंधित ड्यूटी कर रहे अधिकारियों/ कर्मचारियों को डराने, धमकाने अथवा किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने वाला कार्य नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति प्रश्नपत्रों की गोपनीयता परीक्षा पूर्व भंग नहीं करेगा। कोई भी मुद्रक एवं प्रकाशक परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाली सामग्री का मुद्रण, प्रकाश विक्रय अथवा वितरण नहीं करेगा। दिनांक 15 जून 2023 को परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर के परिधि में फोटोस्टेट मशीन की दुकान, साइबर कैफे तथा पी०सी०ओ० आदि ऐसी दुकानें बन्द रहेगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर के परिधि में किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों के समूह को न तो एकत्रित करेगा और न ही एकत्रित होने के लिये प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला अत्यन्त आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति पर इसकी तामील व्यक्तिगत रूप से कराया जाना सम्भव नहीं है अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। इस आदेश का प्रचार-प्रसार समस्त थानाध्यक्ष द्वारा अपने अपने क्षेत्र में मुनादी कराकर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा नोटिस बोर्ड पर चस्पांनगी द्वारा तथा सहायक निदेशक सूचना द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा, इसको दृष्टिगत रखते हुए अपरिहार्य परिस्थितियों में यह आदेश जनपद में परीक्षा केन्द्रों की परिसीमा में दिनांक 15-06-2023 को प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश की अवहेलना भा०दं०वि० की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश पूर्व निर्गत आदेश संख्या 08/ न्याय सहायक- 2, दिनाँक 02-05-2023 अंश होगा। उक्त आदेश परीक्षा की समाप्ति तक परीक्षा केन्द्रों की सीमा तक पूर्व निर्गत आदेश का संशोधन समझा जायेगा । यह आदेश दिनांक 15-06-2023 को प्रातः 05.00 बजे से सांय 08.00 बजे तक जनपद में 08 परीक्षा केन्द्रों की परिधि में प्रभावी रहेगा। यह आदेश आज दिनांक 13-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से निर्गत किया गया।

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