बदायूँ। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०)/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) वी0के0 सिंह ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली 2008 के नियम-9 (3) के अनुसार “यदि कोई व्यक्ति जो जिले की नगर पालिका / नगर पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य नियम-6 के अधीन आरक्षित स्थान से लड़ना चाहता है, तो वह इस आशय का प्रमाण-पत्र जो कि संबंधित नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया जाएगा और वह प्रमाण-पत्र नामांकन के समय उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होंने नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन नियमों के अन्तर्गत तत्सम्बन्धित उम्मीदवार को प्रमाण-पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करे, जिससे नामांकन में कोई अवरोध उत्पन्न न होने पाये।