परीक्षण में व्यय सीमा से अधिक धनराशि मिलने पर होगी जमानत जब्त

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बदायूँ। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) वी० के० सिंह ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अर्न्तगत जनपद की सभी निकायों के अध्यक्ष एवं सदस्य पद के समस्त प्रत्याशियों को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि आयोग के निर्देशानुसार, निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त अर्थात दिनांक 13.05.2023 के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी के सदस्य वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूँ को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जायेगी, उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया गया है। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा, उसका लेखा-जोखा सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर में तैयार किया जायेगा। जिसका परीक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गई पाई जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

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