मतदान तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित

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बदायूँ। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि नगर निकाय निर्वाचन 2023 में मतदान के दिनांक 11.05.2023 को गत निर्वाचन की भाँति उक्त निर्वाचन हेतु भी मतदान तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद बदायूँ में नगर निकाय निर्वाचन 2023 के मतदान दिनांक 11.05.2023 को उ०प्र० दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 के उपबन्धों के अन्तर्गत मतदान के वास्तविक दिन दिनांक 11.05.2023 को उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा अर्थात उक्त तिथि को उस क्षेत्र में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान बन्द रहेंगे। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 13 (ख) के प्राविधानों के अन्तर्गत अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को दिनांक 11.05.2023 को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाये तथा अनअविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिनांक 11.05.2023 को सार्वजनिक अवकाश रखा जाए तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए है कि सभी सम्बन्धित विभाग उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित करें।

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