शादी अनुदान योजना में 589 लाभार्थियों को 117.80 लाख रुपए की धनराशि से किया जाएगा लाभांवित

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बदायूँ। पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत 589 लाभार्थियों को 117.80 लाख रुपए लाभांवित किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसमें एक व्यक्ति को अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य है, डीएम ने इसकी स्वीकृति दे दी है।
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में जिलाधिकारी मनोज कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय कुमार सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सदर विधायक महेश चन्द्र गुप्ता के पुत्र विश्वजीत गुप्ता, भाजपा के जिला महामंत्री सुधीर श्रीवास्तव व अन्य सम्बंधित अधिकारियों के साथ शादी अनुदान (पिछड़ा वर्ग) के सम्बंध में बैठक आयोजित की।                        

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इसमें पात्रता के लिए शहरी क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय अधिकतम रू0 56460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय अधिकतम रू0 46080/- निर्धारित है। आवेदक को पुत्री की शादी तय होने पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से एवं शादी होने के 90 दिन बाद तक आवेदन ऑनलाईन करना अनिवार्य है। आवेदन ऑनलाईन करने के उपरान्त उसकी हार्डकॉपी समस्त आवश्यक संलग्नकों सहित उपजिलाधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा की जाती है।


उपजिलाधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के स्थलीय सत्यापन के उपरान्त पात्रता की स्थिति में आवेदन पत्र को डिजीटल सिग्नेचर से सत्यापित या अग्रसारित कराते हुए सत्यापन आख्या सहित उसकी हार्डकॉपी कार्यालय को उपलब्ध करायी जाती है।
कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र की हार्डकॉपी प्राप्त होने एवं पी.एफ.एम.एस. से रिस्पॉन्स प्राप्त होने पर पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाने हेतु जनपद स्तरीय शादी अनुदान स्वीकृति समिति की बैठक कराकर अनुदान स्वीकृत कराने का प्रावधान है।

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