बदायूं। जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा ने अवगत कराया है कि खाद्यायुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 967 दिनांक 06.02.2023 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियांं को माह जनवरी, 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न, बाजरा का निःशुल्क वितरण एंव अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर 2022 के सापेक्ष चीनी का वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये है जिसके दृष्टिगत अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 क्रिगा0 गेहूॅ, 20 किग्रा0 चावल तथा 01 किलोग्राम बाजरा) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किलोग्राम गेहॅू, 02 किलोग्राम चावल तथा 01 किलोग्राम बाजरा) का निःशुल्क एंव अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 03 किलोग्राम चीनी 54/- रू0 में वितरित कराया जा रहा है। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्र द्वारा वितरण की अवधि को विस्तारित करते हुये, वितरण की तिथि दिनांक 17-02-2023 तक विस्तारित की गयी है। उक्त अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित दिनांक 15-02-2023 के साथ-साथ दिनांक 17-02-2023 को भी उपलब्ध रहेगी। जनपद में कुल प्रचलित 5,42,828 राशनकार्डो के सापेक्ष अब तक कुल 462193 कार्डधारकों द्वारा आवश्यक वस्तुयें प्राप्त की जा चुकी है। अतः जनपद के ऐसे समस्त अन्त्योदय एंव पी0एच0एच0 कार्डधारक जिनके द्वारा उक्तानुसार आवंटित आवश्यक वस्तुयें अभी तक प्राप्त नहीं की गयी है, को सूचित किया जाता है कि वह अपने उचितदर विक्रेता से दिनांक 17-02-2023 तक अनुमन्य आवश्यक वस्तुयें प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।