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Uttar Pradesh

जनपद में धारा 144 लागू

December 30, 2022By admin0 comments
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बदायूं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए अवगत कराया है कि जनपद में दिनांक 30, 31 दिसम्बर 2022 एवं 01 जनवरी 2023 को नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले आयोजनों सक्ष्म प्राधिकारी से अनुमति करना अनिवार्य होगा, बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जायेंगे। बिना सक्ष्म प्राधिकारी के कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही जायेगी। आयोजकों द्वारा आयोजनों में जान व माल से सम्बन्धित समस्त प्रकार के सुरक्षा उपाय किया जाना आवश्यक है। कोविड 19 हेतु निर्गत दिशा-निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।
इसको दृष्टिगत रखते हुए अपरिहार्य परिस्थितियों में यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में 30 दिसम्बर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक प्रभावी होगा तथा इस आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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