बदायूं।जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सन्तोष कुमार ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजनों के सहायतार्थ शासन द्वारा राज्य निधि से चार प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है, शासन के पत्र द्वारा राज्य निधि से चार मदों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय सहायता के अन्तर्गत निम्न घटक सम्मिलित होंगें, जिसमें उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्षित करने के लिए प्रदर्षनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन जिनका खेल/ ललित कला/ संगीत/ नृत्य/ फिल्म/ थियेटर/ साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। दैनिक जीवन की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बैंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर, थैलिसिमियां, प्लास्टिक बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हों तथा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छदित न हों, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। उन्होंने जनपद के सभी सरकारी/गैर सरकारी संस्थाऐं एवं दिव्यांगजनों को अवगत कराया है कि ‘‘राज्य निधि‘‘ से दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कराते हुये कक्ष सं0 103 कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विकास भवन बदायूँ को दिनांक 15 जनवरी 2023 तक प्रस्तुत करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त प्रस्ताव निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया जा सके।