नाबलिग के साथ दुराचार के आरोपी को बीस साल की कैद
- विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ मोहम्मद इलियास ने सुनाई सजा
- कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रूपये का जुर्माना भी डाला (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप)
बदायूं। नाबालिग के साथ दुराचार के आरोप में एक आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास समेत ₹25000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है जुर्माने की संपूर्ण राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती के मुताबिक मामले में घटना की रिपोर्ट थाना उसावा में पीड़िता की दादी की ओर से दर्ज कराई गई जिसमें उल्लेख किया गया कि उसकी 13 वर्षीय नातिन सभी परिजनों के साथ घर पर सो रही थी रात लगभग 12 बजे अचानक आहट हुई तो देखा कि उसकी नातिन के हाथ बंधे हुए थे और उसके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था बह काफी डरी हुई थी कुछ बोल नहीं पा रही थी इस मामले में अज्ञात के खिलाफ पीड़िता को उठाकर ले जाकर उसके साथ दुराचार करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई दौरान विवेचना इस मामले में शिवराज पुत्र शिबसहाय निवासी वार्ड नंबर 2 कस्बा व थाना उसावा का नाम प्रकाश में आया शिवराज के खिलाफ मुकदमा एडीजे तीन /विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ मोहम्मद इलियास की कोर्ट में चला कोर्ट नेउक्त मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 20 साल के कारावास में 25 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है













