बिहार में डीजे वाहनों पर सख्ती की तैयारी, 15 दिन में राज्यव्यापी जांच का ऐलान

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पटना। बिहार में डीजे वाहनों को लेकर एक बार फिर सख्ती की चर्चा तेज हो गई है। बजट सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि बिना अनुमति चलने वाले ऐसे वाहनों को प्रतिबंधित कर जब्त किया जाएगा। उन्होंने चिंता जताई कि कई डीजे वाहनों की संरचना में इस तरह बदलाव किए गए हैं जिससे उनके पंजीकरण नंबर तक छिपाए जा रहे हैं।

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इस मुद्दे पर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में बताया कि राज्य सरकार अगले 15 दिनों के भीतर राज्यव्यापी जांच अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत अनुमति नियमों का उल्लंघन करने वाले संशोधित डीजे वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन एम्पलीफायर, मिक्सर और भारी स्पीकर से लैस होते हैं, जिनसे अत्यधिक तेज ध्वनि निकलती है।

मंत्री ने अपने लिखित जवाब में मोटर वाहन अधिनियम 1988 का हवाला देते हुए बताया कि धारा 52 के तहत पंजीकरण प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वाहन की संरचना में किसी भी तरह का संशोधन प्रतिबंधित है। अनधिकृत बदलाव होने पर धारा 55(5) के तहत पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और धारा 182(ए) के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी संभव है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में बिना अनुमति कोई भी डीजे वाहन संचालित नहीं होने दिया जाएगा।

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