बदायूं के सीएमओ चार घण्टे सीजेएम कोर्ट की हिरासत में रहे

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दो जमानती और अंडरटेकिंग दाखिल करने पर शाम को रिहा हुए
सीजेएम ने एक दिन पहले ही गिरफ्तारी के दिए थे आदेश
(विधि सम्वाददाता सुधीर कश्यप की रिपोर्ट)


बदायूं। कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करना सी एम ओ को भारी पड़ गया। सी जे एम नवनीत कुमार भारती को गुरुवार को मामले में सीएमओ को गिरफ्तार करने के लिए एसएसपी को आदेश करना पड़ा। आज सी एम ओ ने स्वयं को सी जे एम कोर्ट में सरेंडर किया । कोर्ट ने देर शाम 25 -25 हजार रुपये हैसियत के दो जमानती दाखिल करने पर व सशर्त अंडरटेकिंग देने के बाद सीएमओ को रिहा कर दिया।
शहर के महाराज नगर निवासी आरती यादव ने उच्च न्यायालय प्रयागराज मे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग लखनऊ,स्वास्थ्य मिशन निदेशक लखनऊ, डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग लखनऊ, ब सी एम ओ बदायूं, को विपक्षी पक्षकार बनाते हुए रिट याचिका दायर की। उस रिट याचिका मे उच्च न्यायालय प्रयागराज कोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारा पक्ष रखने के लिए सभी पक्षकारों को तलब किया था । नियत तिथि पर पक्षकार बदायूं के सीएमओ ने अपना पक्ष नहीं रखा ।जिसके चलते हाईकोर्ट को कड़ा रुख अपनाना पड़ा हाईकोर्ट ने सी जे एम बदायूं को निर्देश दिया कि सीएमओ के बारट जारी कर गिरफ्तार करके इस बात की जमानत व अंडरटेकिंग ले कि वह नियत तिथि पर उच्च न्यायालय प्रयागराज में नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।
सीजेएम नवनीत कुमार भारती ने सीएमओ प्रदीप वार्ष्णेय को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर पच्चीस पचीस हजार रूपये हैसियत के दो जमानती व अंडरटेकिंग दाखिल करने पर सीएमओ को रिहा कर दिया।