बदायूं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत कुमार भारती ने पंजाब नेशनल बैंक के शाखा ककराला प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं आरोप है कि खाता धारक की मृत्यु के बाद एटीएम जारी कर लाखों रुपए का लेनदेन किया गया। थाना कादरचौक क्षेत्र के ग्राम बैहटा डंबर निवासी रामवीर सिंह पुत्र सुम्मेर सिंह ने अपने अधिवक्ता राजीव पाल के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 156 (3 ) सी आर पी सी के तहत प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उल्लेख किया कि उसके पिता सुम्मेर सिंह का खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा ककराला में था 13 दिसंबर 2013 तक उसमें लेनदेन किया गया लेनदेन के बाद उसमें 24,584 रुपये शेष रह गये थे इसी दौरान वादी के पिता खाताधारक सुम्मेर सिंह की 24 मार्च 2014 को मृत्यु हो गई प्रार्थी को जानकारी मिली कि उसके पिता की मृत्यु के बाद भी खाते से लेन-देन जा रही है इस संबंध में उसने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तथा अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भी दिया लेकिन बैंक ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया आरोप है कि खाता धारक की मृत्यु के बाद शाखा प्रबंधक ने धोखाधड़ी कर एटीएम जारी किया तथा उसमें लगातार लाखों रुपए का लेनदेन मृतक के खाते से किया जा रहा था इस मामले को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारी से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर वादी रामवीर ने सीजेएम कोर्ट में 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया सी जे एम नवनीत कुमार भारती ने इस मामले में शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक ककराला के खिलाफ संबंधित थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिये है