बदायूं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 सफलतापर्वूक सम्पन्न कराने के लिए अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी, परिवहन, विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022़ ऋतु पुनिया ने जनपद बदायूॅ में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में उपयोग के आशय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-160 के तहत अधिग्रहीत किये गये वाहनों के स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि अधिग्रहित वाहनों को आज अंतिम दिन 11 फरवरी शुक्रवार को अपराह्न 2ः00 बजे तक निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अन्यथा एफआईआर की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। चुनाव कार्य में उक्तानुसार उपयोग हेतु व्यय ईंधन की आपूर्ति और किराये का भुगतान निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया जाएगा। ऐसे में यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा इस प्रकार अधिग्रहीत वाहन निर्धारित समय व स्थान पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, उसके विरूद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-167 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा, जिसके लिए वह वाहन स्वामी स्वंय उत्तरदायी होगें।