बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ0 डी0एस0 फौजदार ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ द्वारा दिनांक 12.03.2022 को जनपद-बदायूँ में समय पूर्वान्ह् 10ः00 बजे से राश्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में किया जाना सुनिष्चित किया गया है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीष/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की अध्यक्षता में फौजदारी, दीवानी, श्रम अधिनियम, विद्युत अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, राजस्व वाद, स्टाम्प वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों, वैवाहिक वादों, भरण-पोशण वादों, चकबन्दी वादों, एन0आई0 एक्ट से सम्बन्धित वादों, मोटर वाहन एक्ट वादों, उपभोक्ता फोरम आदि अन्य प्रकार के वादों को पारस्परिक समझौते के आधार पर निस्तारित किया जायेगा तथा बैंक लोन एवं दूरसंचार विभाग, विद्युत विभाग एवं नगर पालिका से सम्बन्धित एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन विवादों का निस्तारण भी अधिकाधिक संख्या में किया जायेगा। कोविड-19 से सम्बन्धित उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में समय से उपस्थित होकर अपने-अपने वादों/विवादों को निस्तारित करवा सकते हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।