बदायूं। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम , 1962 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962 ) की धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए , जहां विधान सभा सामान्य निर्वाचन -2022 में मतदान निम्नानुसार 07 चरणों में निर्धारित है , उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए , लोकहित में यह छूट प्रदान करते है कि यदि मतदान का वास्तविक दिन उस जनपद / क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है , ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन यानि जनपद बदायूँ में 14 फरवरी 2022 को बन्दी दिवस के रूप में मनाया जाएगा