राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक

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बदायूं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के समभाजन एवं अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022 के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय आयोजित हुई।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों का समभाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर कराने के निर्देश दिये गये हैं।
आयोग द्वारा उपरोक्तानुसार मतदेय स्थलों के समभाजन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मतदेय स्थलों के समभाजन की कार्यवाही के प्रथम चरण में ‘मतदेय स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन, पुनर्निर्धारण तथा भवनों के भौतिक सत्यापन’’ की कार्यवाही दिनांक 02-08-2021 से आरम्भ होकर दिनांक 17-08-2021 तक पूर्ण की जा चुकी है।
आयोग द्वारा एक मतदेय स्थल हेतु अधिकतम 1200 मतदाताओं की संख्या निर्धारित की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अर्हता दिनांक 01-01-2021 के आधार पर चल रहे निरन्तर पुनरीक्षण में भी नये मतदाताओं के फार्म-6 प्राप्त हुए हैं, जिनको सम्मिलित करते हुए 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदेय स्थलों पर यथासंभव मतदाताओं के समायोजन एवं अपरिहार्य स्थिति में नये मतदेय स्थलों के गठन हेतु प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। इस प्रकार मतदाताओं के समायोजन के आधार पर संबंधित मतदेय स्थलों में मतदाताओं के परिवर्तन/संशोधन, नये मतदेय स्थलों के गठन के प्रस्ताव, मतदेय स्थलों के भवनों में प्रस्तावित संशोधन आदि का विस्तृत आपको एजेण्डा के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है।
मतदेय स्थलों के समभाजन के पश्चात मतदेय स्थलों की सूची के तैयार किये जाने वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में अवगत कराने तथा तत्सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु उक्त बैठक आयोजित की गई है। मतदेय स्थलों के संशोधन के सम्बन्ध में आलेख्य प्रकाशन से पूर्व कुल 20 सुझाव/शिकायत प्राप्त हुई थीं, जिनका निस्तारण कर दिया गया है। इस प्रकार विचार-विमर्श उपरान्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले आपत्ति/सुझावों पर सम्यक् जांच एवं निस्तारण के उपरान्त यथास्थिति प्रस्ताव सम्मिलित करते हुए मतदेय स्थलों की आलेख्य सूचियों का प्रकाशन दिनांक 23-08-2021 को किया जायेगा, जिसकी प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मा0 सांसद एवं सदस्यगण विधानसभा, जनपद बदायूँ को यथासमय उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रकार दिनांक 23-08-2021 को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदेय स्थलों की सूची के सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझावों (यदि कोई हों) हेतु मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मा0 सांसद/ विधायकगण/प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन करते हुए विचार- विमर्श कर उनसे प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों (यदि कोई हों) के निस्तारण के बाद दिनांक 07-09-2021 तक मतदेय स्थलों की सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा। तदुपरान्त प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जायेंगे तथा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त मतदेय स्थलों की अन्तिम सूची यथाविधि/यथासमय प्रकाशित की जायेगी।

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अतः आप सभी से अनुरोध है कि मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन एवं समभाजन उपरान्त प्रस्तावित संशोधनों अथवा किसी मतदेय स्थल के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अन्तर्गत यदि कोई सुझाव/शिकायत हो तो लिखित रूप में सम्बन्धित ईआरओ/उप जिलाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय, बदायूँ में शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण

उपर्युक्त के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01-01-2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम भी दिनांक 01-11-2021 से आरम्भ हो रहा है जिसके अनुसार दिनांक 01-11-2021 को एकीकृत निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जायेगा, तथा उक्त अभियान के अन्तर्गत दिनांक 30-11-2021 तक दावे आपत्तियां प्राप्त किये जायेंगे। पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम निम्नवत है-
पुनरीक्षण कार्यक्रम

1- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एकीकृत निर्वाचक दिनांक 01 नवम्बर, 2021 (सोमवार)
नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन
2- दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 01 नवम्बर, 2021 (सोमवार) से
दिनांक 30 नवम्बर, 2020 (मंगलवार) तक
3- विशेष अभियान तिथियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा
नर्धारित की जायेंगी
4- दावे/आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 (सोमवार) तक
5- निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 05 जनवरी, 2022 (वुधवार)

आयोग द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि मतदेय स्थलों के समभाजन के उपरान्त मतदेय स्थलों की संख्या में भी वृद्धि हो जायेगी, अतः मतदेय स्थलों की सूची के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त आपको उपलब्ध कराई जाने वाली सूची के नये मतदेय स्थलों के अनुसार प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदेय स्थलों के लिए अपने दल के बीएलए (बूथ लेविल एजेन्ट्स) की नियुक्ति करने तथा उसकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय, में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
उपरोक्तानुसार मतदेय स्थलों के समभाजन कार्य एवं आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022 कार्यक्रम को सफल बनाने, दिनांक 01-01-2022 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह व्यक्तियों तथा छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने, मृतक/डबल/शिफ्टेड मतदाताओं के नाम अपमार्जित करने तथा मतदाता सूची को शुद्ध बनाने में सक्रिय सहयोग तथा इस सम्बन्ध में मतदाताओं में जागरूकता तथा सहभागिता बढ़ाने एवं उक्त कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार में पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।

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