परिवहन विभाग की वन टाइम टैक्स योजना लागू,बार बार टैक्स का झंझट खत्म

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बदायूँ। उप संभागीय परिवहन कार्यालय के परिसर में ”परिवहन मेला” का आयोजन कर ,हल्के व्यावसायिक वाहनों का एक बारीय कर जमा कराने के लिए और परिवहन विभाग की आकर्षक छूट के बारे में संगोष्ठी कर अवगत कराया गया। 30.जनवरी से लागू शासनादेश में हल्के परिवहन वाहनों पर एक बार कर की दर के लिए भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दो पहिया मोटरसाइकिल( बाइक टैक्सी) यान के मूल्य का 12.5%, तिपहिया मोटर कैब (ऑटो रिक्शा) यान के मूल्य का 7% ,10 लाख रुपए तक मूल्य के मोटर केब और मैक्सी कैब( तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) मूल्य का 10.50 प्रतिशत ,10 लख रुपए से अधिक के मूल्य के मोटर कैब और मैक्सी कैब ( तिपहिया मोटर कब को छोड़कर) यान के मूल्य का 12.50 प्रतिशत, संनिर्माण उपस्कर यान या विशेष प्रयोजन यान के लिये यान के मूल्य का 6% ,3000 किलोग्राम तक GVW होने पर यान की मूल्य का 3%, 3000 किलोग्राम से अधिक और 7500किलोग्राम तक GVW के लिए- यान के मूल्य का 6% और पूर्व से रजिस्टर्ड यानो पर एक बारीय कर की गणना पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एक बारीय कर की धनराशि में 8% की छूट देकर की जाएगी, परंतु यह छूट 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पूर्व से पंजीकृत गैर परिवहन यान के परिवहन यान में परिवर्तन होने की दशा में एक बारीय कर यान के मूल्य के 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से संदेय होगा । इसके अलावा मोटर वाहन सड़क दुर्घटनाओं के लिए आर्थिक सहायता के संबंध में हिट एंड रन मोटर वाहन सड़क दुर्घटना 1 अप्रैल 2022 के संबंध में चर्चा की गई और राहवीर योजना के बारे में जो की 21 अप्रैल 2025 से लागू है और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी ।गोल्डन ऑवर और कैशलैस ट्रीटमेंट स्कीम, इलेक्ट्रिकल व्हीकल( EV) के रजिस्ट्रेशन फीस ,टैक्स और सब्सिडी के बारे में विस्तार से असीम सिद्दीकी प्रधान सहायक एवं श्री ज्ञानेंद्र सागर, वरिष्ठ सहायक के द्वारा विस्तार पूर्वक जन सामान्य को बताया गया, परिवहन मेले के दौरान हरिओम सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/ प्रवर्तन) अभिनव चौधरी यात्री/माल कर अधिकारी एवं कार्यालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहेl

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