स्वामी विवेकानन्द आधुनिक भारत के निर्माता और युवाओं के प्रेरणास्त्रोत-अपर जिला जज/सचिव, डी0एल0एस0ए0

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बदायूँ । उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देषानुसार माननीय जनपद न्यायाधीष/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देषानुपालन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा आज दिनांक 12.01.2026 को समय पूर्वान्ह् 12ः30 बजे जिला कारागार, बदायूँ में ”स्वामी विवेकानन्द जयन्ती राष्ट्रीय युवा दिवस“ के अवसर पर विधिक साक्षरता षिविर/जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

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2 कनिष्ठ युवाबन्दीगणों द्वारा जिला कारागार, बदायूँ, में देष भक्ति गीत के साथ स्वागत गायन की प्रस्तुति कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया बन्दी जिला कारागार, बदायूँ, समीर सागर, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित समस्त युवा बन्दियों को जागरूक करते हुए युवाओं में जोष भरते हुए स्वामी विवेकानन्द के विषय पर विस्तार पूर्वक प्रकाष बताया।
बन्दी जिला कारागार, बदायूँ, विषाल गजराज,द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित समस्त युवा बन्दियों को जागरूक करते हुए-कुछ पक्तियां गायी ”ये देष है वीर जवानों का, अलबेले मस्तानों का, इस देष का यारो क्या कहना, ये देष है दुनिया का गहना, यहाँ चौड़ी छाती वारों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की यहाँ गाते हैं राँझे मस्ती में“ तथास्वामी विवेकानन्द के बताये मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया।
कारापाल, जिला कारागार, बदायूँ श्री रणन्जय सिंहद्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी बन्दीगणों में जोष भरते हुए स्वामी विवेकानन्द की जीवन शैली पर विस्तार पूर्वक प्रकाष डाला।
असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँसुश्री कषिष सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभीयुवा बन्दीगणों एवं समस्त मंचासीन अधिकारीगण व स्टाफ का धन्यवाद अभिवादन किया तथा विवेका नन्द जी के षिकागों में दिये गये भाषण का जिक्र करते हुए विस्तार पूर्वक प्रकाष डाला गया।
डिप्टी चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँश्री सत्यवीर सिंह, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा बन्दीगणों एवं समस्त मंचासीन अधिकारीगण व स्टाफ का धन्यावाद अभिवादन कर एक स्लोगन ”उठो और जागो और जब तक कामयाब नहीं हो जाओ तब तक रूकना नहीं है“तथा विवेका नन्द जी के अमेरिका में दिये गये भाषण का जिक्र करते हुए विस्तार पूर्वक प्रकाष डाला गया।
चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँश्री ब्रह्यनन्दन गौतम, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा बन्दीगणों एवं समस्त मंचासीन अधिकारीगण व स्टाफ का धन्यावाद अभिवादन कर एक स्लोगन” जिसव ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है“तथा विवेका नन्द जी को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित साथ ही अमेरिका में दिये गये भाषण का भी जिक्र करते हुए विस्तार पूर्वक प्रकाष डाला गया।
अपर जिला जनपद न्यायाधीष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, श्रीमती शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित समस्त बन्दीगणों को जागरूक करते हुए स्वामी विवेकानन्द का जिक्र करते हुए एक स्लोगन”लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोषिष करने वालों की कभी हार नहीं होती“तथा युवा बन्दियों से अपील एवं समस्त बन्दियों को जागरूक करते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमजोर न समझे और हर व्यक्ति को अपने चरित्र पर भी विचार के वारे में विचार करना व गलेमान पर झांककर देखना चाहिए साथ ही अपने अधिकारों के प्रति तत्परता दिखाना चाहिए, निडर होकर सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए तथा स्वामी विवेकानन्द के विचारों में आत्म-विष्वास, निस्वार्थ सेवा, षिक्षा और कर्मयोग पर जोर दिया जाना चाहिए, उनका मानना था कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रूको मत, हमें अपनी कमजोरी को त्याग कर, हर विचार को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और खुद पर विष्वास कर के ही दुनिया को बदला जा सकता है, जो शक्ति, विस्तार और प्रेम का प्रतीक है इन्ही विषयों पर विस्तार पूर्वक प्रकाष डाला।
इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान की जाती है, यदि किसी प्रकार महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं एवं सम्बन्धित थाना में निःसंकोच केस दर्ज करा सकती हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीडन, एवं यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ आप जब ले सकते हैं जब आप जागरूक एवं शिक्षित होगें यदि कोई आपको मानसिक व भावनात्मक रूप से भी प्रताड़ित करता है तो उसे भी घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आता है और इसके लिए कानून में घरेलू हिंसा अधिनियम के रूप में उल्लेखित है, इसी क्रम में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से अपील की गयी कि वह अपनी बेटियों के साथ मित्रवत् व्यवहार करें ताकि बेटियां वरिष्ठ परिजनों के साथ बेझिझक अपनी कोई भी बात को रख सकें और उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना कारित न हो साथ ही नालसा द्वारा संचालित टोल फ्री नम्बर-15100, एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित टोल फ्री नम्बर- 1076, 112, 1090 आदि की उपयोगिता के वारे में भी विस्तार पूर्वक प्रकाष डाला गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 14.03.2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेषन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं,तथा सूक्ष्म एवं लघु प्रकृति के वादों को सम्बन्धित न्यायालय के निर्देषानुक्रम में जनपद न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है। उक्त मध्यस्थता केन्द्र के सदस्यों/अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया जाता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 22.02.2026 को आयोजित होने वालेमेगा षिविर में भी आम-जनमानस सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।इसी कम में बताया कि महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान अति आवश्यक है। इसके उपरान्त शिविर के अध्यक्ष की अनुमति से शिविर का समापन किया गया।

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