गुंडा एक्ट में वसीम उर्फ गंठा को छह माह के लिए जिला बदर

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बरेली। जिला अधिकारी बरेली के न्यायालय द्वारा वाद संख्या 411/25 सरकार बनाम वसीम उर्फ गंठा अंतर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 में पारित आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2025 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्त वसीम उर्फ गंठा पुत्र मोहम्मद नबी अहमद निवासी ईंट पजाया चौराहा, थाना बारादरी, जिला बरेली को जनपद की शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत छह माह के लिए जिला बदर किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

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उक्त आदेश के क्रम में आज दिनांक 6 जनवरी को अभियुक्त को थाना बारादरी पुलिस द्वारा आदेश की प्रति विधिवत रिसीव कराई गई तथा उसकी जीडी में प्रविष्टि दर्ज की गई। इसके पश्चात पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को बरेली–पीलीभीत सीमा तक ले जाकर पीलीभीत जनपद की सीमा में दाखिल कराया गया।
पुलिस द्वारा अभियुक्त को आदेश पढ़कर सुनाया गया और स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आगामी छह माह की अवधि में वह किसी भी स्थिति में जनपद बरेली की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिला बदर की कार्रवाई क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से की गई हैं।

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