कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में जारी किया नोटिस, 7 फरवरी को अगली सुनवाई

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हाथरस। एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट दीपकनाथ सरस्वती के न्यायालय में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मानहानि के परिवाद पर 5 जनवरी को सुनवाई हुई। न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं और अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

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यह परिवाद थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू, लवकुश और रवि द्वारा दाखिल किया गया है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद राहुल गांधी ने वोट की राजनीति और जातिगत विद्वेष के उद्देश्य से 12 दिसंबर 2024 को उनके गांव का दौरा किया।

आरोप है कि राहुल गांधी ने मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने, जानबूझकर परिवादियों को समाज में अपमानित करने और उनके चरित्र का हनन करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर पोस्ट की। परिवाद में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने न्यायालय के निर्णय की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद दोषमुक्त किए जा चुके युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया।

इस मामले में क्षेत्राधिकारी सादाबाद से अन्वेषण आख्या न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है। न्यायालय ने विपक्षी को संज्ञान पर सुनने के लिए नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।

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