बदायूँ। थाना उघैती पर पंजीकृत मुकदमा में . छत्रपाल, भगवान सिंह निवासी ग्राम तारापुर थाना सहावर जनपद काशीरामनगर,.पुत्तन सिंह निवासी ग्राम बन्नी ठकपुरा थाना बिल्सी, गिरीश, 5.चालक सिंह, ( मृत्यु दौरान विवरण) शिव सिंह यादव निवासी ग्राम इकलहरी थाना सिविललाइन की विवेचना निरीक्षक भरत कुमार गौतम द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार कांस्टेबल रोहित थाना उघैती द्वारा न्यायालय ADJ 02/गैंगस्टर कोर्ट में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। न्यायालय ADJ 02/गैंगस्टर कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 2/3 G.ACT में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड एवं प्रत्येक को 10,000- 10,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा ।