जनपद में 17 अगस्त को होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन

download (1)
WhatsAppImage2024-05-04at205835
previous arrow
next arrow


बदायूं। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जनम ने अवगत कराया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित उ0प्र0 सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह‘ योजनान्तर्गत जनपद़़ बदायूॅं में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निर्धन/गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह का आयोजन दिनांक-17 अगस्त, 2021 दिन-मंगलवार  को माननीय जनप्रतिनिधियों एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों एवं मीडिया की गरिमामयी उपस्थिति में विधानसभावार (विधानसभा में सम्मिलित विकास खण्डों के अनुसार) किया जायेगा। आवेदक को आवेदन सम्बन्धित विकास खण्ड/नगर निकाय में समस्त आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराकर निर्धारित तिथि से पूर्व जमा करना होगा।

ReferralCodeLLVR11
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2024-06-13at1242061
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2025-06-11at40003PM
previous arrow
next arrow


         जनपद को कुल 225 जोडों के विवाह हेतु धनावंटन प्राप्त हुआ है। विवाह का आयोजन विधानसभावार निम्नानुसार किया जायेगा।
1-विधानसभा-बिल्सी आयोजन स्थल-अम्बियापुर विकास खण्ड मुख्यालय
2-विधानसभा-दातागंज आयोजन स्थल-दातागंज विकास खण्ड मुख्यालय
3-विधानसभा-शेखूपुर आयोजन स्थल-कादरचैक विकास खण्ड मुख्यालय
4-विधानसभा-बिसौली आयोजन स्थल-बिसौली विकास खण्ड मुख्यालय
5-विधानसभा-बदायूँ(सदर) आयोजन स्थल-सालारपुर विकास खण्ड मुख्यालय
6-विधानसभा-सहसवान आयोजन स्थल-सहसबान विकास खण्ड मुख्यालय
योजना का उद्देश्य-गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के ऐसे जरुरतमंद,निराश्रित एवं निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उनकी रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न कराकर सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता तथा दहेज मुक्त विवाह का संदेश दिया जायेगा।
योजना की पात्रता-
1-कन्या के अभिभावक उ0प्र0 के मूल निवासी हों।
2-कन्या के अभिभावक निराश्रित,निर्धन एवं जरुरतमंद हों।
3-आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा रु0 2.00 लाख तक निर्धारित की गयी है अथवा जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया हो कि लाभार्थी नितांत दयनीय हों।
4-विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री/कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
अनुमन्य राशि- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रति जोड़ा व्यय हेतु कुल धनराशि  रु0 51000/-निर्धारित की गयी है,जिसमें रु0 35000/- की धनराशि कन्या के खाते में  रु0 10000/-की धनराशि विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे-कपड़े,गहने एवं 07 वर्तन हेतु तथा रु0 6000/-की धनराशि विवाह आयोजन की व्यवस्थाओं/अतिथितियों के स्वागत सत्कार हेतु निर्धारित की गयी है।

WhatsAppImage2024-10-20at41111PM1
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2023-04-17at53854PM4
previous arrow
next arrow
Home
Live TV
VIDEO NEWS
Verified by MonsterInsights