प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल उद्योग एवं व्यवसाय में ला रहा है सुगमता

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बदायूँ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समग्र सुधारों, डिजिटलीकरण एवं निवेशकों के अनुकूल नीतियों के माध्यम से व्यवसायों एवं निवेशों को सुगम बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2022 में श्ईज ऑफ डूइंग बिजनेसश् में श्टॉप अचीवरश् तथा वर्ष 2022, 2023 एवं 2024 में लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में श्अचीवर्सश् के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। साथ ही राज्य को वर्ष 2021 के गुड गवर्नेस इंडेक्स में प्रथम स्थान एवं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे उत्तर प्रदेश भारत के सबसे सुरक्षित एवं निवेशक अनुकूल गतव्यों में से एक के रूप में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश का समर्पित ऑनलाइन पोर्टल श्निवेश मित्रश् सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम, 45 विभागों की सेवाओं को एकीकृत करता है, जो अनुमोदन, लाइसेंस एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु 525 से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह पोर्टल आवेदन प्रस्तुत करने एवं ट्रैकिंग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे विलम्ब एवं प्रशासनिक समस्याओं का न्यूनीकरण सुनिश्चित होता है। गत वर्ष में चिकित्सीय प्रतिष्ठान, कृषि, उद्यान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम फिल्म एवं मनोंरजन, आबकारी, फार्मास्यूटिकल तथा भू-विज्ञान एवं खनन जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अनुमोदन सेवाए भी निवेश मित्र पोर्टल में एकीकृत की गई है। निवेश मित्र पार्टल देश के उन अग्रणी पोर्टल्स में से एक है. जिन्हें नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम में एकीकृत किया गया है। निवेश मित्र में निरंतर अन्य सेवाएं भी जोड़ी जा रही है तथा सभी प्रकार की स्वीकृतियों/अनापत्तियों को एक ही स्थान पर (वन-स्टॉप सॉल्यूशन) उपलब्ध कराने हेतु कार्य किया जा रहा है। उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत लाइसेंसिंग आवेदनों के 97 प्रतिशत से अधिक का निस्तारण किए जाने के साथ, निवेश मित्र पोर्टल वर्तमान में देश के सबसे कुशल सिंगल विंडों पोर्टलों में से एक बन गया है। व्यवसाय में सुगमता (ईज ऑॅफ डूईगं बिजनेस) प्रदेश में मिनिमम गवर्नेस, मैक्सिमम गवर्नेस के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए निवेश मित्र पार्टल में व्यापक प्रशासनिक सुधार लागू किए गए है, जिनका उद्द्देश्य एक पारदर्शी, कुशल एव प्रभावी ऑनलाइन अनुमोदन प्रणाली की स्थापना है। समस्त आवेदन अनिवार्य रूप से केवल निवेश मित्र के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं. भौतिक रूप से या विभाग के स्तर पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। संबधित विभागों द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों एवं समस्त स्वीकृतियों से संबधित पृच्छाएं आवेदन प्राप्त होने के बाद केवल 07 दिनों के भीतर एक बार की जा सकती है। अब तक निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 19 लाख से अधिक अनुमोदन डिजिटल रूप से निर्गत किए जा चुके हैं। पोर्टल पर उपलब्ध उपयोगकर्ता फीडबैंक प्रणाली के अनुसार, 96 प्रतिशत उपयोगकर्ता निवेश मित्र से ‘संतुष्ट’ है।
नियामक अनुपालन भार (रेग्यूनेटरी कम्प्लायंस बर्डन) को कम करने की दिशा में किए गए कार्य इस पोर्टल को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने हेतु सक्रिय रूप से प्रदेश सरकार इसका पुनर्विकास कर रही है, जिसमें सिंगल विंडो अधिनियम 2024 को लागू करना भी सम्मिलित है। नियामक अनुपालन जटिलताओं को कम करने के प्रयासों के दृष्टिगत, उत्तर प्रदेश में लगभग 65 विभागों में कुल 4,675 अनुपालन कम किए गए है। कुल 4,098 अनुपालनों को सुगम बनाया गया एवं डिजिटल रूप प्रदान किया गया है, जिनमें से 2,512 अनुपालनों को जी2बी श्रेणी के अंतर्गत कम किया गया है एवं 1,586 अनुपालनों को जी2सी श्रेणी के अतर्गत कम किया गया है। इसके अतिरिक्त अब तक कुल 577 अनुपालनों को निरपराधीकरण (डिक्रिमिनलाइजेशन) श्रेणी के अतर्गत लाया गया है। इसके साथ ही कुल 948 अधिनियम/नियम/विनियम आदि को समाप्त किया जा चुका है।
अब उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए उ.प्र. दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 के अंतर्गत पंजीकरण पर्याप्त है तथा ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए उ.प्र. दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अतर्गत पंजीकरण के नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यदि दुकान में शून्य कर्मचारी है तो उ.प्र. दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। उद्यमों से संबंधित अनुपालनों के उल्लंघन के अपराधों के निरपराधीकरण (डिक्रिमिनलाइजेशन) के लिए अग्निशमन विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग व विधिक माप विज्ञान विभाग के कानूनों के अंतर्गत अपराधों की कम्पाउंडिंग कर दी गई है।

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