बरेली । कई कंपनियों के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जमाकर्ता निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने की मांग करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन को दिया।ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिला सचिव पूरन लाल ने कहा 70 दिन हो गए लगातार ज्ञापन देते चले आ रहे हैं। कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमा करता परिवारों का ठग कंपनीज एंड सोसाइटी में डूब चुकी रकम को दो से तीन गुना 180 दिन में वापस करने के लिए बड्स एक्ट 2019 अधिनियम को बनाया था जिसको लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तहसील स्तरों पर फार्म जमा किए गए थे निवेशको ने फार्म जमा करने के बाद अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है 180 दिन से ज्यादा हो गए। सरकार का 180 दिन का वायदा पूरा नहीं हुआ हम मांग करते है की भुगतान की गारंटी अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहेत प्रत्येक पीड़ित जमाकर्ता निवेशको के जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान किया जाए। निर्दोष एजेंट को सुरक्षा सम्मान रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिया जाए। थाना का पुलिस चौकी पर एजेंटो को बुलाकर परेशान ना किया जाए। ज्ञापन देने बालो में मनोज कुमार , हरीश कुमार शर्मा , पूरन लाल , राजेश कुमार श्रीवास्तव , वीर सक्सेना,जी डी हालदार, मदन लाल , मुन्ना लाल आदि मौजूद रहे।